आज होगी आवासीय भवनों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर सीलिंग


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ोपाल के छह विधानसभा क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, जिम, फैक्ट्री और गोदाम समेत अन्य गतिविधियां निशाने पर
भोपाल, 30 अगस्त 2026। भोपाल में आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत भूखंडों और भवनों में संचालित अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम अब सीलिंग की कार्रवाई करेगा। नगर निगम ने 31 अगस्त को सुबह 11 बजे से चिन्हित भवनों और परिसरों को सील करने की तैयारी की है। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित थानों को पत्र भेजा गया है।
यह कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के राजेंद्र कुमार बरजात्या एवं अन्य मामले में पारित आदेश के पालन में की जा रही है। नगर निगम के अनुसार संबंधित भवन स्वामियों और अधिभोगियों को मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-11 के तहत नोटिस जारी कर अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने और भवन को स्वीकृत आवासीय उपयोग के अनुरूप करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित अवधि में गतिविधियां बंद नहीं होने पर अब सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
छह विधानसभा क्षेत्रों में चिन्हित गतिविधियां
नगर निगम ने छह विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए हैं, जहां आवासीय परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की जानकारी सामने आई है।
उत्तर विधानसभा क्षेत्र-150 में ग्रीन पार्क कॉलोनी, फिरदौस नगर, पीजीबीटी रोड और कोहेफिजा क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। यहां होटल, रेस्टोरेंट, जिम सहित अन्य गतिविधियां निशाने पर हैं।
नरेला विधानसभा क्षेत्र-151 में रचना नगर, गौतम नगर, कस्तूरबा नगर और सुभाष नगर में होटल, रेस्टोरेंट, जिम, कारखाने सहित अन्य गतिविधियां चिन्हित की गई हैं।
दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र-152 में केरवा रोड क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, जिम और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई प्रस्तावित है।
मध्य विधानसभा क्षेत्र-153 में अरेरा कॉलोनी, जहांगीराबाद, गिन्नौरी और खानूगांव क्षेत्र शामिल हैं। यहां होटल, रेस्टोरेंट, जिम और शादी हॉल सहित अन्य गतिविधियां चिन्हित हैं।
गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र-154 के मिसरोद क्षेत्र में शोरूम, फैक्ट्री और गोदाम जैसी गतिविधियों की पहचान की गई है।
वहीं हुजूर विधानसभा क्षेत्र-155 में सर्वधर्म बी-सेक्टर और दानिश कुंज क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, जिम सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को चिन्हित किया गया है।
छह टीमों को जिम्मेदारी
सीलिंग कार्रवाई के लिए विधानसभा क्षेत्रवार अलग-अलग दल गठित किए गए हैं। इनमें अपर आयुक्त, नगर निवेशक, सहायक यंत्री, संबंधित जोनल अधिकारी, वार्ड प्रभारी, अतिक्रमण अधिकारी तथा उपयंत्री और भवन निरीक्षक शामिल रहेंगे। मौके पर भवन अनुज्ञा शाखा और सिविल विभाग की टीम संबंधित भवन अथवा परिसर को कार्रवाई के लिए चिन्हित करेगी। इसके बाद संबंधित जोनल अधिकारी सीलिंग की कार्रवाई करेंगे।
नगर निगम ने संबंधित जोनल अधिकारियों को सीलिंग के लिए आवश्यक ताले और सील की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारियों को संबंधित नगर निवेशकों के निर्देशों का पालन करना होगा।
11 थानों से मांगा पुलिस बल
कार्रवाई के दौरान विरोध या विवाद की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम ने 31 अगस्त को सुबह 11 बजे से कार्रवाई समाप्त होने तक पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके लिए मिसरोद, हबीबगंज, रातीबड़, कोहेफिजा, गोविंदपुरा, ऐशबाग, कोलार, तलैया, कोतवाली, शाहजहानाबाद और गौतम नगर थानों को पत्र भेजा गया है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि संबंधित अधिभोगियों को पहले 10 दिन का समय दिया गया था। इसके बाद मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 303(1) के तहत 24 घंटे का सूचना पत्र भी जारी किया गया है। इसके बावजूद यदि परिसर में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधि जारी रहती है तो निगम की टीम परिसर को बंद कर सील करेगी।
नगर निगम ने अधिभोगियों से अपील की है कि वे स्वयं अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर परिसर को स्वीकृत आवासीय उपयोग के अनुरूप कर लें, ताकि सीलिंग की कार्रवाई से बचा जा सके।





