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आरवीएसकेवीवी में 14 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति मामला: कोर्ट ने पुलिस को अतिरिक्त जांच के दिए निर्देश

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ग्वालियर स्थित आरवीएसकेवीवी में NAHEP परियोजना के 14 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति मामले में न्यायालय ने पुलिस को अतिरिक्त एवं निष्पक्ष जांच कर 30 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

ग्वालियर। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (आरवीएसकेवीवी), ग्वालियर में राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (NAHEP) के तहत कार्यरत 14 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर ने थाना थाटीपुर पुलिस को अतिरिक्त एवं निष्पक्ष जांच कर 30 दिनों के भीतर विस्तृत जांच प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

मामला 31 मार्च 2023 को एक साथ 14 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किए जाने से जुड़ा है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बिना पूर्व सूचना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना सेवा से हटाया गया। उनका कहना है कि नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से परियोजना समाप्त होने तक सेवा जारी रहने का उल्लेख था, जबकि परियोजना की अवधि बढ़ने के बावजूद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि बाद में नई भर्ती प्रक्रिया में योग्यता और अनुभव की अनदेखी कर कथित रूप से रिश्तेदारों एवं चहेते लोगों को नियुक्त किया गया। इन आरोपों की पुष्टि सक्षम जांच के बाद ही होगी।

न्यायालय के प्रमुख निर्देश

परिवाद और संलग्न दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जाए।

विभाग के मूल अभिलेखों का सत्यापन किया जाए।

आवश्यकता होने पर आवेदकों, संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जाएं।

यदि जांच में संज्ञेय अपराध के पर्याप्त आधार मिलते हैं तो विधि अनुसार कार्रवाई की जाए।

30 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।

प्रभावित कर्मचारियों ने न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह मामला केवल उनकी सेवा समाप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय में प्रशासनिक पारदर्शिता, सेवा नियमों के पालन और संस्थागत जवाबदेही से भी जुड़ा है। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच से पूरे घटनाक्रम की वास्तविकता सामने आएगी।

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