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मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र 2025: प्रवेश पत्र, पार्किंग और सुरक्षा को लेकर नई व्यवस्था लागू

भोपाल, । आगामी सत्रकाल के दौरान मध्यप्रदेश विधान सभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए कई नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रमुख सचिव ए. पी. सिंह द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, विधान सभा परिसर और दर्शक दीर्घा में प्रवेश सीमित किया गया है, और यह कदम माननीय सदस्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
प्रवेश पत्र की सीमित उपलब्धता
सत्र अवधि में विधान सभा भवन में प्रवेश के लिए प्रवेश-पत्र सीमित संख्या में जारी किए जाएंगे। माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने एक निज सहायक और एक वाहन चालक का नाम एवं वाहन क्रमांक जल्द से जल्द प्रवेश-पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि उनके लिए विशेष पास जारी किए जा सकें।
दर्शक दीर्घा में सीमित प्रवेश
सदस्यों की अनुशंसा पर दर्शक दीर्घा में केवल सीमित व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को एक घंटे के लिए प्रवेश मिलेगा, जिसकी समय-सूची  सदस्य की सुविधा के अनुसार तय की जाएगी। इससे सत्र संचालन में अनावश्यक भीड़भाड़ से बचा जा सकेगा।
नारेबाजी और प्रदर्शन पर प्रतिबंध
विधानसभा अध्यक्ष के स्थायी आदेश 94(2) के अंतर्गत, विधानसभा परिसर में नारेबाजी, प्रदर्शन, या किसी प्रकार की सार्वजनिक विरोध गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी बिना प्रवेश-पत्रधारी व्यक्ति को वाहन में या पैदल परिसर में लाना सख्त वर्जित किया गया है। सत्रकाल के दौरान, माननीय मंत्रीगणों और सदस्यों के साथ आने वाले अंगरक्षकों को बड़े हथियार लेकर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह नियम परिसर की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक रूप से लागू किया गया है।

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