
“स्वयं के साथ समाज को भी करें जागरूक” – ACS रश्मि अरुण शमी
भोपाल । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अपर मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और अन्य लोगों को भी जानकारी देने की अपील की।
ई-कॉमर्स और उपभोक्ता अधिकार
उन्होंने कहा कि आजकल अधिकांश खरीदारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होती है। ऐसे में यदि किसी उपभोक्ता को गुणवत्ताहीन उत्पाद प्राप्त होता है, तो उसे उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत कार्रवाई के विकल्पों की जानकारी होनी चाहिए।
उपभोक्ता अदालतों में शिकायत कैसे करें?
जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग – ₹50 लाख तक के मामलों की सुनवाई।
राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग – ₹50 लाख से ₹2 करोड़ तक के मामले।
राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग – ₹2 करोड़ से अधिक के प्रकरण।
कोई भी उपभोक्ता यदि किसी निर्णय से असंतुष्ट होता है, तो वह 45 दिनों के भीतर अपील कर सकता है।
“घर बैठे कर सकते हैं सुनवाई में भागीदारी” – आयुक्त कर्मवीर शर्मा
खाद्य आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा उपलब्ध है, जिससे लोग घर बैठे ही अपनी शिकायतों की सुनवाई में भाग ले सकते हैं।
जागरूकता को लेकर सम्मानित की गई संस्थाएँ
“जागरूक उपभोक्ता समिति, इंदौर” को ₹1,11,000 का प्रथम पुरस्कार।
“अखिल भारतीय उत्थान संगठन, सतना” को ₹51,000 का द्वितीय पुरस्कार।
निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता
निबंध प्रतियोगिता में
धारेन्द्र मरावी (बालाघाट) – ₹6,000
पवन ताकतोड़े (भोपाल) – ₹4,000
हीरल दसोंधी (इंदौर) – ₹2,000
पोस्टर प्रतियोगिता में
पूना बोदड़े (इंदौर) – ₹6,000
झरना रहांगडाले (बालाघाट) – ₹4,000
सेजल टेकाम (बालाघाट) – ₹2,000
प्रदर्शनी और विजेताओं की घोषणा
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की उपभोक्ता जागरूकता प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें पुरस्कार दिए गए:
प्रथम – नाप-तौल विभाग
द्वितीय – वेयर हाउसिंग विभाग
तृतीय – खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग