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बम को तीन साल की सजा

14 साल पुराने जमीन धोखाधड़ी मामले में हुई सजा
इन्दौर । जागृति हाउसिंग सोसायटी की जमीन धोखाधड़ी मामले में विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार गोयल ने आरोपी को भादवि की धारा 406, 417, 420 में दोषी करार देते तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी जयेंद्र उर्फ जयंत बम निवासी चाणक्यपुरी ने वर्ष 2001 से 2006 के बीच ग्राम पिपलियाहाना स्थित जागृति हाउसिंग सोसायटी की भूमि कूटरचित दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी करके सविता हाउसिंग सोसायटी को बेची थी। 14 वर्ष पुराने इस मामले में सहकारिता निरीक्षक राकेश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट पर जूनी इंदौर पुलिस ने 19 मई 2010 को प्रकरण दर्ज किया था। जिसमें फरियादी अभियोजन पक्ष सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया।

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