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भोपाल: धरपुरी गांव में 26 अतिक्रमणकारियों को नोटिस, 6 जुलाई को हटाई जाएंगी अवैध दुकानें

भोपाल। राजधानी भोपाल के टीटी नगर अपर तहसील न्यायालय ने धरपुरी गांव में शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण के मामले में 26 लोगों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का अंतिम नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय तक अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर 6 जुलाई को राजस्व अमला कार्रवाई करेगा।

राजस्व विभाग के अनुसार, धरपुरी गांव स्थित खसरा नंबर 18/1/1 की लगभग 9.2020 हेक्टेयर भूमि पर अस्थायी दुकानों का निर्माण कर अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया था।

पहले भी दिए गए थे अतिक्रमण हटाने के निर्देश

प्रशासन के अनुसार, संबंधित अतिक्रमणकारियों को 16 मई को नोटिस जारी कर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, निर्धारित अवधि के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया।

इसके बाद टीटी नगर अपर तहसील न्यायालय ने दोबारा कार्रवाई के निर्देश जारी करते हुए संबंधित लोगों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया है।

6 जुलाई को होगी प्रशासनिक कार्रवाई

नोटिस के अनुसार, यदि संबंधित व्यक्ति स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाते हैं, तो 6 जुलाई को सुबह 11:30 बजे प्रशासन राजस्व एवं अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में आने वाला खर्च संबंधित अतिक्रमणकारियों से भू-राजस्व बकाया की तरह वसूला जाएगा।

राजस्व अधिकारियों ने संबंधित लोगों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील की है, ताकि प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता न पड़े।

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