
भोपाल। नगर निगम ने भवन निर्माण अनुमति प्रक्रिया में अनियमितता पाए जाने पर दो अधिकृत आर्किटेक्टों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। यह कार्रवाई गुरुवार को भवन अनुज्ञा शाखा में भवन अनुमतियों की समीक्षा के दौरान नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर की गई।
समीक्षा के दौरान भवन अनुज्ञा शाखा के अधिकृत वास्तुविदों और संरचना इंजीनियरों द्वारा जारी भवन निर्माण अनुमतियों की जांच की गई। जांच में मुख्य नगर निवेशक नीरज आनंद लिखार ने पाया कि अधिकृत वास्तुविद पीयूष जोशी और सतीश शर्मा ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) द्वारा स्वीकृत लेआउट का पालन नहीं किया।
जांच में सामने आया कि एक मामले में बिना वैध भवन अनुमति के निर्माण संबंधी अनुमति दी गई, जबकि दूसरे मामले में स्वीकृत लेआउट के विपरीत भूखंडों का विभाजन (बटांकन) कर भवन अनुमति जारी की गई। नगर निगम ने इन कृत्यों को गंभीर और दंडनीय अनियमितता माना।
इसके बाद निगम प्रशासन ने पीयूष जोशी का बीएमसी लाइसेंस क्रमांक-109 तथा सतीश शर्मा का बीएमसी लाइसेंस क्रमांक-93 तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भवन निर्माण अनुमति प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी या अनियमितता करने वाले अधिकृत वास्तुविदों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि भवन अनुज्ञा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।





