Bhopal Crime: कॉलेज छात्रों को गांजा बेचने का आरोप, रातीबड़ पुलिस ने 1.5 किलो गांजे के साथ दो युवकों को पकड़ा

भोपाल, 3 सितंबर 2026। राजधानी भोपाल में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रातीबड़ पुलिस ने दो युवकों को करीब 1.5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी कॉलेज छात्रों को गांजा बेचने का काम करते थे। आरोपियों के कब्जे से गांजा, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन सहित करीब 1.50 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों से गांजे की सप्लाई और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
पुलिस के मुताबिक, 3 सितंबर 2026 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो युवक नीलजी नदी के पास मुगालिया छाप रोड पर खड़े हैं और उनके पास प्लास्टिक के थैले में गांजा है। दोनों गांजा बेचने की फिराक में हैं।
सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देने के बाद थाना रातीबड़ से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर दोनों संदिग्ध भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया।
पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम मो. आशिक राजा और साहिल रंजन नायक बताया। तलाशी के दौरान उनके पास से करीब 1.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इसके अलावा गांजे के परिवहन में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी जब्त किया गया।
ओडिशा से गांजा लाने का पुलिस के सामने दावा
पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गांजा ओडिशा से लेकर आते थे और कॉलेज छात्रों को बेचते थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गांजा कहां से खरीदा जाता था और भोपाल में इसकी सप्लाई किस नेटवर्क के माध्यम से की जा रही थी।
दोनों आरोपी हॉस्टल में रह रहे थे
पुलिस के अनुसार आरोपी मो. आशिक राजा की उम्र 26 वर्ष है और वह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले का निवासी है। वर्तमान में वह भोपाल में दुर्गा मंदिर के पीछे स्थित इनोकास हॉस्टल में रह रहा था।
दूसरे आरोपी साहिल रंजन नायक की उम्र 20 वर्ष है। वह ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले का निवासी है और वर्तमान में भोपाल के उसी हॉस्टल में रह रहा था।
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
रातीबड़ पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 421/26 में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है।
पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में थाना रातीबड़ पुलिस टीम की भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि भोपाल में मादक पदार्थों के अवैध परिवहन और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।





