भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सख्ती, 80 को 24 घंटे का नोटिस

भोपाल, 31 जुलाई। राजधानी भोपाल में आवासीय भवनों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। निगम ने 80 प्रतिष्ठानों को 24 घंटे के भीतर परिसर खाली करने का नोटिस जारी किया है। निर्धारित समय में पालन नहीं होने पर इन प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम के अनुसार यह कार्रवाई अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और बावड़ियाकला क्षेत्र में की जा रही है। निगम के उपायुक्त भुवन गुप्ता ने बताया कि इन क्षेत्रों में करीब 450 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पहले 10 दिन का नोटिस दिया गया था। अब जिन प्रतिष्ठानों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला, उन्हें अंतिम 24 घंटे का नोटिस जारी किया गया है।
उन्होंने बताया कि यदि नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भी प्रतिष्ठान खाली नहीं किए गए, तो नगर निगम सीलिंग की कार्रवाई करेगा।
नगर निगम के अनुसार अब तक शहर की विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में करीब 1,500 ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की पहचान की जा चुकी है, जो कथित रूप से आवासीय उपयोग वाले भवनों में संचालित हो रहे हैं। इनके खिलाफ भी चरणबद्ध तरीके से नोटिस जारी किए जाएंगे।
निगम के अनुसार चिन्हित प्रतिष्ठानों में अस्पताल, कोचिंग संस्थान, स्कूल, जनरल स्टोर, कपड़ा और ज्वेलरी शोरूम सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शामिल हैं।
नगर निगम का कहना है कि यह कार्रवाई भवन उपयोग संबंधी नियमों के पालन और आवासीय क्षेत्रों में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से की जा रही है।




