World

अमेरिका में कमाए पैसे भारत भेजने पर देना होगा 3.5% टैक्स, पारित हुआ ‘वन बिग, ब्यूटीफुल बिल एक्ट’

नई दिल्ली/वॉशिंगटन। अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासियों (NRI) और काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। अमेरिकी कांग्रेस ने हाल ही में ‘वन बिग, ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ नामक एक नया कानून पारित किया है, जिसके तहत अमेरिका में कमाए गए पैसे को यदि कोई व्यक्ति भारत या किसी अन्य देश में ट्रांसफर करता है, तो उसे 3.5% का रेमिटेंस टैक्स चुकाना होगा।

यह कानून सीधे तौर पर उन लाखों भारतीयों को प्रभावित करेगा, जो अमेरिका में नौकरी, व्यवसाय या किसी भी अन्य माध्यम से आमदनी करते हैं और फिर वह रकम भारत में अपने परिजनों को भेजते हैं। इस कानून के लागू होने से अमेरिकी सरकार को अनुमानतः सालाना 8 हजार करोड़ रुपये (लगभग 1 बिलियन डॉलर) की अतिरिक्त आय होने की संभावना जताई जा रही है।

रेमिटेंस टैक्स का प्रभाव

इस टैक्स के लागू होने से अमेरिका से भारत पैसा भेजना महंगा हो जाएगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसका सीधा असर विदेशी मुद्रा के प्रवाह पर पड़ेगा, खासकर उन परिवारों पर जो अपने परिजनों द्वारा भेजे गए पैसे पर निर्भर हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को अब हर ट्रांसफर पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जिससे उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग में बदलाव करना पड़ सकता है।

‘वन बिग, ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ क्या है?

‘वन बिग, ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ अमेरिका द्वारा पारित एक समग्र वित्तीय विधेयक है, जिसका उद्देश्य देश के भीतर कमाई गई रकम को बाहर भेजे जाने पर नियंत्रण और कर संग्रहण को मजबूत बनाना है। इस बिल का एक बड़ा मकसद रेमिटेंस सिस्टम को रेगुलेट करना और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाना है। इसके अंतर्गत सभी अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर पर निगरानी और रेगुलेटरी टैक्स का प्रावधान किया गया है।

भारत को क्या होगा असर

भारत को हर साल बड़ी मात्रा में रेमिटेंस डॉलर प्राप्त होता है, खासकर अमेरिका, खाड़ी देश और यूरोप से। अमेरिका से ही भारत को करीब 16 से 18 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस हर साल आता है। नए नियम के लागू होने के बाद इसमें गिरावट की संभावना जताई जा रही है, जिससे भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार, घरेलू उपभोग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

Related Articles