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पुर्तगाल में बुर्का बैन बिल पास: सार्वजनिक स्थानों पर नकाब पहनने पर लगेगा भारी जुर्माना और सजा

लिस्बन। यूरोप में बढ़ती धार्मिक पहचान और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के बीच पुर्तगाल संसद ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पास कर दिया है। इस बिल के तहत अब कोई भी व्यक्ति धार्मिक या लैंगिक कारणों से चेहरा ढककर सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकेगा।

कानून के अनुसार, अगर कोई महिला बुर्का या नकाब पहनते हुए पाई जाती है तो उस पर €200 से €4000 (लगभग ₹18,000 से ₹3.6 लाख) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, यदि किसी महिला को जबरदस्ती बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया, तो संबंधित व्यक्ति को तीन साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है।

सरकार का कहना है कि यह कानून सार्वजनिक सुरक्षा, समानता और महिला स्वतंत्रता के उद्देश्य से लागू किया गया है। विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश बताया, जबकि समर्थकों का तर्क है कि यह कदम यूरोप के अन्य देशों जैसे फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड की नीति के अनुरूप है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय पुर्तगाल की सांस्कृतिक और धार्मिक नीति में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।

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