भोपाल: मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार, भोपाल जिला न्यायालय द्वारा शनिवार, 11 मई 2024 को वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण निराकरण प्रदान करना है।
जिला भोपाल में वर्तमान में **1,42,014 लंबित मामले** हैं, जिनमें आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 निगमनीय चेक बाउंस प्रकरण, मोटर वाहन क्लेम, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद, और अन्य सिविल मामले शामिल हैं। इस लोक अदालत में **15,434 राजीनामा प्रकरण** और लगभग **50,000 प्रीलिटिगेशन मामले** भी शामिल किए गए हैं, जिनमें बैंक रिकवरी, जलकर, बी.एस.एन.एल. विभाग, और यातायात ई-चालान से संबंधित मामले शामिल हैं।
अधिकतम प्रकरणों के निराकरण के लिए, जिला न्यायालय भोपाल, तहसील न्यायालय बैरसिया, कुटुम्ब न्यायालय, और श्रम न्यायालय सहित **कुल 60 खण्डपीठों** का गठन किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव, आरती शर्मा ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामले का निराकरण होने पर **पूरी कोर्ट फीस की वापसी** होती है। इससे न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता भी सुनिश्चित होता है।
लोक अदालत के लाभ उठाने और अपने मामलों का निराकरण आपसी सहमति से कराने के इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल और तहसील विधिक सेवा समिति, बैरसिया से संपर्क कर सकते हैं।
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