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मध्यप्रदेश में फायर एनओसी पैनल्टी निरस्त: फेडरेशन की बड़ी सफलता

भोपाल । मध्यप्रदेश में फायर एनओसी पर लगने वाली पैनल्टी को लेकर फेडरेशन ने एक अहम कदम उठाया है। फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. आर.एस. गोस्वामी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने 08 जून 2024 को इंदौर और 18 जून 2024 को भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने प्रदेश में फायर एनओसी पर लगने वाली पैनल्टी को निरस्त करने का निवेदन किया।

फेडरेशन के लगातार प्रयासों के बाद, राज्य शासन ने फायर एनओसी में देरी पर लगने वाली पैनल्टी को खत्म कर दिया है। पहले, विलंबित फायर एनओसी के लिए प्रतिदिन 500 रुपये की पैनल्टी, जो 1 वर्ष के बाद 1000 रुपये प्रतिदिन हो जाती थी, अब इसे निरस्त कर दिया गया है। अब, कंडिका 5 की उप कंडिका 5-2 के अनुसार दण्ड के अधिरोपण की गणना 31 दिसम्बर 2024 तक शिथिल कर दी गई है। यानी, 31 दिसम्बर 2024 तक कंडिका 5-1 के अंतर्गत आने वाले भवनों/प्रतिष्ठानों को फायर प्लान प्रस्तुत कर संबंधित अग्निशमन प्राधिकारी से अनुमोदन कराने पर कोई पैनल्टी नहीं देनी होगी।

फेडरेशन ने सभी उद्यमियों से आग्रह किया है कि वे शीघ्र से शीघ्र फायर एनओसी प्राप्त करने की कार्यवाही करें ताकि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

फेडरेशन ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी और सभी विभागीय अधिकारियों का आभार व्यक्त किया ।

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