भोपाल। राजधानी समेत पूरे मध्यप्रदेश में आवास संबंधी विवादों को रोकने और संतुलित व्यवस्था बनाने के लिए राज्य सरकार मॉडल किराएदारी बिल लागू करने की तैयारी कर रही है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बिल को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू कर दी है।
इस बिल का मुख्य उद्देश्य मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों की रक्षा करना है। नए प्रावधानों के अनुसार–
कोई भी किराएदार मकान पर जबरन कब्जा नहीं कर सकेगा।
मकान मालिक भी बिना उचित कारण के किराएदार को जबरिया मकान खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा।
यह बिल केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों और व्यावसायिक प्रॉपर्टी पर भी लागू होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून से मकान मालिकों और किराएदारों के बीच लंबे समय से चल रहे विवादों पर अंकुश लगेगा और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित होगी। साथ ही, किराएदारी व्यवस्था में पारदर्शिता और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
ब्रेकिंग भोपाल: मध्यप्रदेश में लागू होगा मॉडल किराएदारी बिल, मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों की सुरक्षा
