भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बैरसिया के निर्वाचित पार्षद को पद से किया बर्खास्त, जानिए वजह

भोपाल । भोपाल जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बैरसिया नगर पालिका के एक निर्वाचित पार्षद को उनके पद से हटाने का निर्णय लिया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत की गई है।
निर्वाचित पार्षद पर गंभीर आरोप, सेवा शर्तों का उल्लंघन
बैरसिया के उक्त पार्षद पर लोक सेवक की हैसियत में रहते हुए निर्वाचन लड़ा जाने का आरोप सिद्ध हुआ है। जांच में पाया गया कि पार्षद पद पर रहते हुए वे राज्य शासन के अधीनस्थ संस्था में कार्यरत थे, जो स्पष्ट रूप से सेवा शर्तों और जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है।
कलेक्टर ने पार्षद पद को घोषित किया शून्य
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी तथ्यों और संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा के बाद निर्वाचित पद को अमान्य कर दिया है और उसे तत्काल प्रभाव से शून्य घोषित कर दिया है। साथ ही आगामी उपचुनाव की प्रक्रिया के लिए सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी।
भोपाल जिले में पारदर्शिता और अनुशासन की ओर एक कदम
यह निर्णय जिले में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन कर पद पर बने नहीं रह सकता।






