हत्या के मामले में आरोपी महिलाएं संगीता और राधिका गोंड कोर्ट से दोषमुक्त, ब्लैकमेलिंग से जुड़ा था मामला

भोपाल/।  भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के एक चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी संगीता गोंड और राधिका गोंड को दोषमुक्त घोषित कर दिया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा सुनाया गया। आरोपी महिलाओं की ओर से अधिवक्ता निखिल शर्मा ने पैरवी की थी।

यह मामला सुखीसेवनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज किया गया था। पुलिस ने अपराध क्रमांक 140/2022 के तहत धारा 302 (हत्या), 34 (सामूहिक अपराध) और 201 (सबूत मिटाने की कोशिश) में प्रकरण पंजीबद्ध किया था। यह घटना 21 मार्च 2022 की बताई गई थी।

मामले के अनुसार, मृतक सूरज गौर ने आरोपी महिला का नहाते हुए वीडियो बना लिया था और उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने लगा था। इस मानसिक प्रताड़ना के चलते दोनों महिलाएं आरोपी बनाई गई थीं। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

मगर अब न्यायालय ने दोनों महिलाओं को पर्याप्त सबूतों के अभाव में निर्दोष माना और दोषमुक्त करार दिया। कोर्ट ने माना कि मामले में प्रारंभिक जांच की खामियां और अपर्याप्त साक्ष्य के चलते आरोपी महिलाओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

यह फैसला न केवल आरोपी महिलाओं के लिए राहत भरा रहा, बल्कि यह ब्लैकमेलिंग और महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में एक संवेदनशील दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।

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