
भोपाल की अदालत ने दिया ऐतिहासिक फैसला, विशेष लोक अभियोजक वंदना परते ने की पैरवी
भोपाल । राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में हुई एक सनसनीखेज डबल मर्डर केस में अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा की अदालत ने आरोपी सुनील मालवीय और देवेन्द्र मालवीय को उनकी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के मामले में दो बार आजीवन कारावास (दो काउंट) की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर 1,000-1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इसके अलावा आरोपी सुनील मालवीय को धारा 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती वंदना परते ने प्रभावी पैरवी की।
घटना का विवरण
यह मामला 18 जुलाई 2022 की रात का है, जब फरियादी ने बताया कि वह अपने घर की छत पर खड़ा था, तभी उसने देखा कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्ची मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, जिनका पीछा तीन युवक कर रहे थे।
इनमें से एक युवक के हाथ में छुरी, जबकि अन्य दो के पास फावड़े के डंडे थे। कैलाश नगर में बने स्पीड ब्रेकर पर मोटरसाइकिल रुकते ही तीनों ने मिलकर महिला और पुरुष पर हमला कर दिया।
छुरी वाले युवक ने दोनों पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने भाग रहे एक हमलावर सुनील मालवीय को पकड़ लिया, जबकि उसके साथी देवेन्द्र मालवीय और रोहित फरार हो गए।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए थाना अशोका गार्डन में धारा 302/34 भादवि एवं 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। विस्तृत विवेचना के बाद अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को अदालत ने पर्याप्त मानते हुए दोनों आरोपियों को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई।



