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मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के हितग्राहियों को खाद्य मंत्री ने दिया नये साल का तोहफा, 14 लाख का जीवन बीमा मिलेगा

भोपाल: मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के हितग्राहियों को नव वर्ष पर एक बड़ा तोहफा दिया है। आगामी फरवरी महीने से इस योजना के तहत राशन सामग्री परिवहन करने वाले हितग्राहियों का जीवन बीमा कराया जाएगा, जिससे उनके परिवार को आकस्मिक परिस्थितियों में मदद मिलेगी।

14 लाख का जीवन बीमा, 3,064 रुपये प्रीमियम

खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि योजना के तहत हितग्राहियों का सामूहिक जीवन बीमा 10 लाख रुपये का होगा, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से कुल 14 लाख रुपये का बीमा किया जाएगा। योजना में सामूहिक जीवन बीमा की अधिकतम राशि 10 लाख रुपये होगी, जिस पर पहले वर्ष में प्रत्येक हितग्राही को 2,608 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देना होगा।

साथ ही, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये का बीमा कराया जाएगा। इस प्रकार, तीनों बीमा योजनाओं का कुल वार्षिक प्रीमियम 3,064 रुपये होगा, जिसे हितग्राही को जमा करना होगा।

योजना का उद्देश्य और लाभ

अब तक इस योजना के तहत केवल परिवहनकर्ताओं के वाहनों का बीमा कराया जाता था, लेकिन उनके जीवन का बीमा नहीं होता था, जिससे दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब हितग्राहियों का जीवन बीमा कराए जाने का निर्णय लिया है।

बीमा के पात्र हितग्राही

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि इस बीमा योजना में 18 से 45 वर्ष की आयु के हितग्राहियों को शामिल किया जाएगा। पात्र हितग्राही की शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और उनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, हितग्राही के पास हैवी मोटर व्हीकल का स्थायी वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है और उन्हें प्रतिमाह औसतन 3,000 क्विंटल राशन सामग्री का परिवहन करना होगा।

योजना के तहत भुगतान और आवेदन प्रक्रिया

प्रत्येक हितग्राही से अंशदान की राशि बैंक खाते में जमा करने के लिए आयुक्त खाद्य के नाम से पृथक खाता खोलना अनिवार्य होगा। यह योजना फरवरी 2025 से लागू होगी, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत हितग्राहियों को दुर्घटना बीमा मिलेगा।

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