भोपाल मंडल में चेन पुलिंग पर सख्त कार्रवाई, अक्टूबर में 442 मामले दर्ज, 1.35 लाख रुपये जुर्माना वसूला

आरपीएफ ने जागरूकता, निगरानी और कानूनी कार्रवाई से रोकी ट्रेन संचालन में बाधा

भोपाल। ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा भोपाल मंडल में सघन अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के तहत अक्टूबर 2025 में कुल 442 मामलों में यात्रियों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई करते हुए ₹1,33,625 का जुर्माना वसूला गया।

आरपीएफ ने बताया कि बिना उचित कारण के चेन पुलिंग करना एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए दोषियों को एक वर्ष तक का कारावास या ₹1000 तक जुर्माना, अथवा दोनों दंड का प्रावधान है। चेन पुलिंग से ट्रेन संचालन प्रभावित होता है और सुरक्षा जोखिम भी बढ़ता है।

भोपाल मंडल द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम —

सादी वर्दी में आरपीएफ कर्मियों की तैनाती और यात्रियों को जागरूकता अभियान के माध्यम से सचेत किया जा रहा है।

ट्रेनों में CCTV कैमरे और रियल-टाइम निगरानी प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है।

दोषियों पर कानूनी कार्रवाई और त्वरित जुर्माना वसूली सुनिश्चित की जा रही है।

यात्रियों से संवाद बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने वालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विशेष टीमें गठित कर तत्काल घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी जा रही है।


सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने कहा कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और अलार्म चेन पुलिंग जैसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से अलार्म चेन न खींचें और रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें।

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