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भोपाल स्टेशन पर आरपीएफ ने चार दिनों में ज्वलनशील पटाखे और घरेलू गैस सिलेंडर बरामद

भोपाल। दीपावली के दृष्टिगत रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भोपाल मंडल रेलवे प्रशासन ने सघन निगरानी अभियान चलाया। आरपीएफ और रेल अधिकारियों ने चार दिनों में 1 लाख रुपये से अधिक मूल्य के ज्वलनशील पटाखे और दो घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। रेल प्रशासन ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि रेल यात्रा के दौरान पटाखे, गैस सिलेंडर, विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना कानून के तहत दंडनीय है।

बरामदगी का विवरण

आरपीएफ और रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षण में अक्टूबर के दौरान निम्नलिखित बरामदगी हुई:

08 अक्टूबर: गाड़ी संख्या 12197 (भोपाल-ग्वालियर इंटरसिटी) में 12 आईटम, कुल 28 पैकेट ज्वलनशील पटाखे, अनुमानित कीमत 13,950 रुपये

09 अक्टूबर: अमरकंटक एक्सप्रेस में 17 आईटम, कुल 125 पैकेट ज्वलनशील पटाखे, कीमत लगभग 38,750 रुपये

09 अक्टूबर: प्लेटफार्म 02/03 पर बोरी में 4.450 किग्रा घरेलू गैस सिलेंडर बरामद

11 अक्टूबर: भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस में 03 आईटम, 31 पैकेट ज्वलनशील पटाखे, कीमत लगभग 23,000 रुपये

11 अक्टूबर: प्लेटफार्म 06 पर 29 पैकेट विस्फोटक पटाखे जप्त

11 अक्टूबर: चार प्रकार के विस्फोटक पटाखे के बंडल, कीमत 12,068 रुपये

11 अक्टूबर: प्लेटफार्म 01 वेटिंग हॉल बैगेज स्कैनर पास थैले में घरेलू गैस सिलेंडर जप्त


नियम और चेतावनी

रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील वस्तुएं जैसे पटाखे, पेट्रोलियम उत्पाद, गैस सिलेंडर, केरोसिन, माचिस, स्टोव, लाइटर साथ ले जाना भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध है। नियम उल्लंघन पर 1000 रुपये तक का जुर्माना, तीन वर्ष तक कैद या दोनों का प्रावधान है।वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने यात्रियों से अपील की कि वे ऐसे खतरनाक पदार्थ रेल यात्रा में न ले जाएँ।

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