रेलवे ट्रैक पर अवैध प्रवेश के खिलाफ आरपीएफ की कार्रवाई, 1,556 मामले दर्ज

जनविश्वास अधिनियम लागू होने के बाद 31 जुलाई तक 7.80 लाख रुपये जुर्माना वसूला

भोपाल। रेलवे ट्रैक और अन्य प्रतिबंधित रेल परिसरों में अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए भोपाल मंडल में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) लगातार कार्रवाई कर रहा है। रेलवे प्रशासन के अनुसार ट्रैक, यार्ड और प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करना जानलेवा हो सकता है और इससे गंभीर दुर्घटना का खतरा रहता है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर अनधिकृत प्रवेश करने वालों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत कार्रवाई की जाती है। 19 जून 2026 से 31 जुलाई 2026 तक भोपाल मंडल में इस धारा के तहत 1,556 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में न्यायालय के माध्यम से कुल 7.80 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

रेल प्रशासन ने यात्रियों और आम नागरिकों से रेलवे ट्रैक और यार्ड से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। रेलवे लाइन पार करने के लिए केवल निर्धारित फुट ओवरब्रिज, भूमिगत मार्ग या अधिकृत क्रॉसिंग का इस्तेमाल करने को कहा गया है।

रेलवे ने नागरिकों से ट्रैक पर संदिग्ध गतिविधि या किसी व्यक्ति का अनधिकृत प्रवेश दिखाई देने पर तत्काल आरपीएफ या जीआरपी को सूचना देने की अपील की है।

रेल प्रशासन का कहना है कि रेलवे ट्रैक पर अनधिकृत प्रवेश केवल कानून का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि संबंधित व्यक्ति और रेल यात्रियों की जान के लिए भी गंभीर खतरा है। सुरक्षित रेल यात्रा और संरक्षित रेल परिचालन के लिए नागरिकों का सहयोग जरूरी है।

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