
भोपाल। गुरुवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) भोपाल डॉ. मनीष शर्मा की अध्यक्षता में पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य एक्ट के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना और नवीन पंजीयन व नवीनीकरण आवेदनों पर चर्चा कर स्वीकृति प्रदान करना था।
बैठक में प्रमुख सहभागी
बैठक में विभिन्न विशेषज्ञ और अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें सिविल सर्जन डॉ. संजय जैन, डॉ. रणधीर सिंह, जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र उपाध्याय, फ़ोग्सी एसोसिएशन सचिव डॉ. मुदिता जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. ज्योति खरे, पैथोलॉजिस्ट डॉ. रश्मि जैन, अर्चना सहाय और एडीपीओ श्री महेंद्र सिंह दांगी शामिल थे।
मुख्य निर्णय और चर्चा
बैठक में 28 अस्पतालों और सोनोग्राफी केंद्रों के पंजीयन, नवीनीकरण और एप्लिकेशन एडिट के मामलों पर चर्चा की गई। समिति ने सभी आवेदन स्वीकृत किए और उनकी प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया। सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने बैठक में सोनोग्राफी केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग और एक्ट के पालन के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि नवीन पंजीयन और नवीनीकरण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और सभी केंद्रों को एक्ट के नियमों के अनुरूप काम करना अनिवार्य होगा।