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चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 में पदोन्नति का मौका

दो साल में पूरी करनी होगी कंप्यूटर योग्यता, जरूरत पड़ने पर पांच साल तक मिल सकेगी मोहलत

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को पदोन्नति का उचित अवसर देना और नियमों को लेकर बनी उलझन दूर करना है।

निर्देशों के अनुसार, पदोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी होगा। सामान्य रूप से एक वर्षीय मान्यता प्राप्त कंप्यूटर डिप्लोमा और कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) का स्कोर कार्ड आवश्यक है। सीपीसीटी स्कोर कार्ड की वैधता सात साल तय की गई है।

जिन कर्मचारियों के पास पदोन्नति के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता है, उन्हें दो साल की परीक्षण अवधि पर पदोन्नति दी जा सकेगी। इस दौरान उन्हें सीपीसीटी परीक्षा पास करने और मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र हासिल करना होगा। कंप्यूटर से संबंधित कुछ डिग्रियां और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी मान्य होंगे। केवल एक विषय के रूप में कंप्यूटर पढ़ने वाली बीएससी या बीकॉम की डिग्री पर्याप्त नहीं होगी।

यदि कर्मचारी दो साल में जरूरी योग्यता हासिल नहीं कर पाता है, तो परीक्षण अवधि अधिकतम तीन साल और बढ़ाई जा सकेगी। कुल पांच साल में भी योग्यता पूरी नहीं होने पर उसे मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर वापस भेज दिया जाएगा। वहीं, पदोन्नति के समय 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को सीपीसीटी स्कोर कार्ड से छूट मिलेगी, लेकिन कंप्यूटर दक्षता जरूरी रहेगी।

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