भोपाल। नगर निगम भोपाल ने शहर के करदाताओं से अपील की है कि वे वर्ष 2025 का संपत्तिकर बिना किसी अधिभार के जमा करने के लिए शेष 4 दिनों का लाभ उठाएं। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 01 जनवरी 2026 से संपत्तिकर पर 3 प्रतिशत अधिभार लागू हो जाएगा, जिससे करदाताओं पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा।
20 हजार रुपये से अधिक कर बकाया पर लगेगा अधिभार
नगर निगम प्रशासन के अनुसार जिन करदाताओं की संपत्तिकर एवं अन्य देय करों की कुल राशि 20,000 रुपये से अधिक है, उनसे 01 जनवरी 2026 से 3 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अधिभार वसूला जाएगा। यह अधिभार चालू वर्ष के संपत्तिकर पर माह की पहली तारीख से लागू होगा। वहीं जिन करदाताओं की संपत्तिकर एवं अन्य देय करों की राशि 20,000 रुपये से कम है, उन्हें न तो किसी प्रकार की छूट दी जाएगी और न ही उन पर कोई अधिभार लगाया जाएगा।
31 अगस्त तक मिली थी 6 प्रतिशत की छूट
नगर निगम भोपाल ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 31 अगस्त 2025 तक संपत्तिकर जमा करने वाले करदाताओं को 6 प्रतिशत की छूट दी गई थी और इस अवधि में कोई अधिभार नहीं लिया गया। इसके बाद 01 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक संपत्तिकर पर न तो कोई छूट दी गई और न ही अधिभार लगाया गया।
पुराने बकाया पर लगेगा 15 प्रतिशत वार्षिक अधिभार
नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि चालू वित्तीय वर्ष से पूर्व की बकाया संपत्तिकर राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से अधिभार अधिरोपित किया जाएगा। ऐसे में जिन करदाताओं पर पुराना बकाया है, उनके लिए समय रहते कर जमा करना और भी आवश्यक हो गया है।
निगम की करदाताओं से अपील
नगर निगम भोपाल ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे 31 दिसंबर 2025 से पहले संपत्तिकर का भुगतान कर अधिभार से बचें और नगर के विकास कार्यों में अपना योगदान दें।
बिना अधिभार संपत्तिकर जमा करने के लिए केवल 4 दिन शेष, 1 जनवरी 2026 से लगेगा 3% अधिभार
