राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना: 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से कराएं ई-केवायसी ,: खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत

भोपाल ।। मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों के लिए 30 अप्रैल 2025 तक ई-केवायसी पूर्ण करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राज्यभर में विशेष अभियान चलाकर ग्राम स्तर पर कैंप लगाकर ई-केवायसी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए।
राज्य में 543.31 लाख राशन कार्डधारकों में 108.27 लाख की ई-केवायसी शेष
श्री राजपूत ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 543.31 लाख पात्र लाभार्थियों में से लगभग 108.27 लाख हितग्राहियों की ई-केवायसी प्रक्रिया अभी शेष है, जिसे भारत सरकार के निर्देशानुसार 30 अप्रैल तक पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि समय सीमा के भीतर ई-केवायसी नहीं कराने पर हितग्राहियों को राशन वितरण में समस्याएं आ सकती हैं। अतः सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपनी ई-केवायसी जरूर करवाएं।
9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक राज्य में चलाया जा रहा विशेष अभियान
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि 9 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक पूरे राज्य में ई-केवायसी के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग का सहयोग लिया जा रहा है।
विशेष अभियान के अंतर्गत शेष पात्र लाभार्थियों की सूची पीओएस मशीन, स्थानीय निकाय पोर्टल और जेएसओ लॉगिन पर उपलब्ध करवाई गई है।
ग्राम और मोहल्ला स्तर पर लगेंगे ई-केवायसी कैंप
मंत्री राजपूत ने निर्देश दिए हैं कि ई-केवायसी के लिए ग्रामवार और मोहल्लावार शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही इससे वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिविर तभी अगले स्थान पर जाए जब संबंधित क्षेत्र के सभी हितग्राहियों की ई-केवायसी पूरी हो जाए।
यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई हो, वह स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुका हो, या कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड पाया जाए, तो उसकी जानकारी एम-राशन मित्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय लॉगिन से दर्ज की जाएगी।
संभागायुक्तों और कलेक्टरों को मिले विशेष निर्देश
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि ई-केवायसी अभियान को गंभीरता से लेते हुए तिथिवार लक्ष्य तय कर समय सीमा में पूर्ण किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक जिले में ई-केवायसी से छूटे लाभार्थियों की संख्या के अनुसार प्रतिदिन के लक्ष्य तय किए गए हैं, जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है। साथ ही ई-केवायसी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।
निष्कर्ष: राशन सुविधा से वंचित न हों, समय रहते कराएं ई-केवायसी
इस समय-सीमित अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र लाभार्थी राशन सुविधा से वंचित न रह जाए। शासन का प्रयास है कि ई-केवायसी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और सुलभ रूप से सम्पन्न की जाए। सभी लाभार्थियों से अपील है कि वे अपने निकटतम कैंप पर जाकर निर्धारित तिथि से पहले अपनी ई-केवायसी पूरी कराएं।





