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जबलपुर में MPPSC परीक्षा 2023: हाईकोर्ट ने दो प्रश्नों को बताया अवैध, मेरिट सूची पुनर्निर्माण के आदेश

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में उठाए गए दो प्रश्नों को गलत पाया है। इस निर्णय के बाद, आयोग को राज्य वन सेवा प्री परीक्षा की मेरिट सूची को फिर से बनाने का निर्देश दिया गया है। इस घटनाक्रम से परीक्षार्थियों में बड़ी चिंता और चर्चा का विषय बन गया है।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा, जो कि 30 जून को निर्धारित है, के लिए नई मेरिट सूची का निर्माण किया जाना चाहिए। इस फैसले से परीक्षा की तैयारी में लगे छात्रों के लिए नई चुनौतियाँ और अवसर सामने आए हैं।

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