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कर्तव्य पालन में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई: प्रभारी पशु वध गृह अधिकारी निलंबित

भोपाल, ।  भोपाल संभाग में प्रशासनिक अनुशासन को सख्ती से लागू करते हुए भोपाल संभाग आयुक्त श्री संजीव सिंह ने कर्तव्य पालन में गंभीर लापरवाही के आरोप में नगर पालिका निगम भोपाल के प्रभारी पशु वध गृह अधिकारी डॉ. बेनी प्रसाद गौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश शासन के नियमों के तहत की गई है।

गौमांस परिवहन प्रकरण से जुड़ा मामला

आयुक्त नगर निगम, भोपाल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के आदेशानुसार डॉ. बेनी प्रसाद गौर को नगर पालिका निगम भोपाल के पशु वध गृह में प्रभारी अधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया था। उन्हें पशु वध गृह के संचालन, प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए थे।

हाल ही में थाना जहांगीराबाद में गौमांस के संदिग्ध परिवहन को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस प्रकरण की प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने पदीय दायित्वों का समुचित एवं प्रभावी निर्वहन नहीं किया गया।

नियमों का उल्लंघन, अनुशासनात्मक कार्रवाई

प्रकरण के परीक्षण के उपरांत यह स्पष्ट हुआ कि डॉ. बेनी प्रसाद गौर ने सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती है। उनके इस कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के उपनियम (i), (ii) एवं (iii) का उल्लंघन माना गया है। इसके चलते वे अनुशासनात्मक कार्रवाई के पात्र पाए गए।

निलंबन आदेश और मुख्यालय निर्धारण

इन तथ्यों के आधार पर डॉ. बेनी प्रसाद गौर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9(1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, भोपाल संभाग, भोपाल के अधीन नियत किया गया है। इस अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।

यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट संदेश देती है कि कर्तव्य में लापरवाही और नियमों की अनदेखी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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