भोपाल। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के आदेशानुसार एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है। इस बदलाव को लेकर मध्यप्रदेश राजपत्र में एक अध्यादेश जारी किया गया है।
इस नए अध्यादेश के अनुसार, अब किसी भी नगर पालिका या नगर परिषद में अध्यक्ष के खिलाफ तीन साल पूरे होने से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा।
– **राज्यपाल के आदेश:** मध्यप्रदेश राजपत्र में संशोधन जारी
– **अवधि बढ़ोतरी:** 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष
– **अध्यादेश:** तीन साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव संभव नहीं
मध्यप्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की अवधि बढ़ी, अब 3 साल पहले नहीं हो सकेगा अविश्वास प्रस्ताव
