भोपाल। स्वास्थ्य विभाग में सहायक ग्रेड 2 के कर्मचारी सौरभ तैलंग को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई समय पर कार्यालय में उपस्थित न होने, हितग्राहियों और सहकर्मियों से दुर्व्यवहार करने, और कार्यालय समय के दौरान अनुपस्थित रहने के कारण की गई। सौरभ तैलंग पुलिस कर्मचारियों के उपचार से संबंधित शाखा में कार्यरत थे, जिन्होंने उनके खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायत की थी।
मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने सौरभ को पहले भी अपने आचरण में सुधार करने के निर्देश दिए थे और उन्हें कार्रवाई की चेतावनी दी थी। लेकिन चेतावनी के बावजूद, उन्होंने अपने कार्य और व्यवहार में सुधार नहीं किया। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सीएमएचओ ने कलेक्टर भोपाल को निलंबन का प्रस्ताव भेजा।
कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सौरभ तैलंग को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबित किया। निलंबन के दौरान सौरभ का मुख्यालय मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल बैरसिया के अधीन रखा गया है।
यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग में अनुशासन और कर्मचारी व्यवहार को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी निलंबित: भोपाल कलेक्टर की कार्रवाई
