भोपाल | गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी ड्यूटी के दौरान भ्रष्टाचार का मामला, वन रक्षक निलंबित

बूथ लेवल अधिकारियों की ड्यूटी निरस्त करने के बदले रिश्वत लेने का आरोप

भोपाल। विधानसभा क्षेत्र 154–गोविन्दपुरा में निर्वाचन कार्य के दौरान तैनात वन रक्षक किशोर मेहरा पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की ड्यूटी निरस्त करने के बदले 12 हजार रुपये की अवैध मांग कर राशि प्राप्त की। मामले की प्राथमिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।

24–25 दिसंबर की बातचीत बनी कार्रवाई का आधार

प्रशासनिक आदेश में दर्ज विवरण के अनुसार, 24 और 25 दिसंबर की बातचीत/साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी जिम्मेदारियों में अनुचित हस्तक्षेप करते हुए लाभ प्राप्त किया। इन तथ्यों को गंभीर मानते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल ने तत्काल निलंबन के आदेश जारी किए।

कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अपील, नियंत्रण एवं वर्गीकरण) नियम, 1966 के नियम-10 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13(कक) का उल्लंघन है। निर्वाचन जैसे संवेदनशील कार्य में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जिसे प्रशासन ने अत्यंत गंभीरता से लिया है।

तत्काल निलंबन, मुख्यालय तय

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल द्वारा जारी आदेश के तहत किशोर मेहरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, भोपाल निर्धारित किया गया है। नियमों के अनुरूप उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

प्रशासन का कड़ा संदेश

इस कार्रवाई के माध्यम से जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि निर्वाचन कार्य में पारदर्शिता और निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पद का दुरुपयोग कर अवैध लाभ लेने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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