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वन विभाग ने किया बड़ा बदलाव: संविदा कर्मियों के लिए खुला वनरक्षक बनने का रास्ता

भोपाल। मध्यप्रदेश वन विभाग ने लंबे समय बाद अपने अलिपकीय सेवा भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए संविदा कर्मियों को बड़ी राहत दी है। अब विभाग में 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मचारी भी वनरक्षक (Forest Guard) पद पर नियमित नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। सात साल बाद हुए इस संशोधन का व्यापक स्वागत किया जा रहा है। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच, वन विभाग ने इस निर्णय की सराहना करते हुए शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि अब तक संविदा कर्मचारियों को वनरक्षक पद पर नियुक्ति का अवसर नहीं दिया जाता था।
यहां तक कि शासन द्वारा निर्धारित 50% अंकों की छूट का लाभ भी उन्हें नहीं मिलता था। लेकिन अब विभाग ने नियमों में संशोधन करते हुए संविदा कर्मचारियों के लिए रिक्त पदों के 50% हिस्से पर नियुक्ति का मार्ग खोल दिया है।

55 वर्ष की आयु तक पात्रता, महिलाओं को मिलेगी विशेष छूट

नए नियमों के अनुसार, संविदा कर्मी 55 वर्ष की आयु तक वनरक्षक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही महिला संविदा कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित अतिरिक्त छूटें भी प्रदान की जाएंगी, जिससे उनकी नियुक्ति की संभावनाएँ और मजबूत होंगी।

सात वर्षों बाद आया सुधार, मिलेगी स्थिरता

वन विभाग के इस फैसले को संविदा कर्मचारियों के हित में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। वर्षों से स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे कर्मचारी अब विभागीय सेवा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करेंगे। यह संशोधन न केवल उन्हें रोजगार सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि विभाग में अनुभवी एवं प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या बढ़ाने में भी सहायक होगा।

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