State

बिना अनुमति 66 पेड़ काटने पर निर्माण कंपनी पर 3.30 लाख रुपये का जुर्माना, 660 पौधे लगाने होंगे

भोपाल, 3 अगस्त। राजधानी में बिना अनुमति पेड़ काटने के मामले में नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए अर्जुन कन्सट्रक्शन कम्पनी पर 3 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी को काटे गए पेड़ों के बदले 10 गुना यानी 660 पौधे लगाने और उनकी तीन वर्ष तक नि:शुल्क देखभाल करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम की उद्यान शाखा के अधिकारियों ने सोमवार को स्टेट डेयरी फार्म क्षेत्र का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित ठेकेदार फर्म ने बिना अनुमति 66 पेड़ काट दिए। इनमें बबूल के 60, खेजड़ के 5 और पलाश का 1 पेड़ शामिल है।

नगर निगम ने बताया कि यह कार्रवाई मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 एवं नियम, 2002 के तहत की गई है। कंपनी को नोटिस जारी कर 3.30 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

इसके अलावा निगम ने कंपनी को निर्देश दिए हैं कि काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए 660 पौधे लगाए जाएं तथा उनका तीन वर्षों तक संरक्षण और रखरखाव भी कंपनी अपने खर्च पर सुनिश्चित करे।

नगर निगम का कहना है कि शहर में बिना अनुमति पेड़ काटने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि पर्यावरण संरक्षण के नियमों का प्रभावी पालन हो सके।

Related Articles