न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर अस्थाई कर्मचारियों का प्रदर्शन 21 नवंबर को

भोपाल । मध्य प्रदेश के लाखों आउटसोर्स और अस्थाई कर्मचारी न्यूनतम वेतन में हो रही कानूनी अड़चनों और वेतन कटौती के खिलाफ 21 नवंबर को श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर पर प्रदर्शन करेंगे। इस धरने का आयोजन ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स, अस्थाई कर्मचारी मोर्चा द्वारा किया जा रहा है। संगठन ने न्यूनतम वेतन पर लगी रोक को हटाने और अंशकालीन कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतन देने की मांग उठाई है।

प्रमुख मांगें और नेतृत्व

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा और संरक्षक अनिल वाजपेयी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। धरने में प्रमुख पदाधिकारी, जैसे कि डा. अमित सिंह (कार्यकारी अध्यक्ष), राजभान रावत (चौकीदार संघ अध्यक्ष), उमाशंकर पाठक (अंशकालीन कर्मचारी संघ अध्यक्ष), और गायत्री जायसवाल (योग प्रशिक्षक संघ अध्यक्ष) शामिल रहेंगे।

विवाद का मुख्य मुद्दा

2014 के बाद 10 साल तक नहीं बढ़ी मजदूरी:
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत 2019 में मजदूरी दरें बढ़नी चाहिए थीं, लेकिन राज्य सरकार ने इसे टाल दिया।

2024 में बढ़ा वेतन, लेकिन एक महीने बाद ही लगा स्टे:
अप्रैल 2024 में मजदूरी की दरों में वृद्धि हुई, लेकिन औद्योगिक संगठनों ने इसे अदालत में चुनौती दी, और मई 2024 में कोर्ट ने स्टे लगा दिया।

पुरानी दरों पर लौटे श्रमिकों के वेतन:
श्रम विभाग के आदेश के कारण कर्मचारियों का वेतन फिर से 2014 की दरों पर आ गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ।


आउटसोर्स कर्मचारियों के आरोप

आउटसोर्स कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर मजदूर विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोर्ट में स्टे हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। श्रमायुक्त का 2014 की दरों से भुगतान करने का आदेश श्रमिकों के हितों के खिलाफ है।

प्रमुख मांगें:

1. कोर्ट से स्टे हटवाने के लिए राज्य सरकार ठोस प्रयास करे।


2. श्रमिकों को न्यूनतम वेतन एरियर सहित प्रदान किया जाए।


3. अंशकालीन, चौकीदार, पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मियों, योग प्रशिक्षकों को न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाए।



सरकार के रवैये पर सवाल

नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार कंपनी मालिकों के पक्ष में खड़ी है और मजदूरों के अधिकारों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार का यह कदम संविधान के लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के खिलाफ है।

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