
भोपाल । कोलार के सर्वधर्म बी-सेक्टर में नगर निगम अमले ने भवन अनुमति के विपरीत अवैध निर्माण को हटाया। निगम ने यह कार्रवाई मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं के तहत की, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो और शहर में अवैध निर्माण पर रोक लगे।
अवैध निर्माण और नियम उल्लंघन
भवन क्र. 200 के स्वामी श्री मोहम्मद इस्माइल ने आवासीय भवन अनुमति के विपरीत फ्रंट एम.ओ.एस., रियर एम.ओ.एस., और साइड एम.ओ.एस. का उल्लंघन कर जी$1 भवन का निर्माण किया। इसके अलावा द्वितीय तल पर पक्के आर.सी.सी. कॉलम और टीन शेड की सहायता से अवैध निर्माण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि भवन में आवासीय अनुमति के विपरीत व्यवसायिक गतिविधि संचालित की जा रही थी।
निगम की कार्रवाई
नगर निगम, भोपाल ने भवन अनुज्ञा शाखा, यांत्रिकी शाखा और अतिक्रमण शाखा के अमले के साथ पुलिस बल की सहायता से अवैध निर्माण को हटाया। भवन स्वामी को पहले नोटिस जारी कर नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अनुपालन नहीं होने पर यह कठोर कार्रवाई की गई। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भोपाल में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की किसी भी प्रकार की सहनशीलता नहीं होगी, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।