
भोपाल ।।मध्यप्रदेश आबकारी विभाग ने आकस्मिक आयोजनों में विदेशी मदिरा के वैधानिक उपभोग के लिए एफ.एल.-5 (आकस्मिक लायसेंस) की प्रक्रिया और शुल्क को स्पष्ट किया है। यह लायसेंस विवाह, पारिवारिक समारोह, सामाजिक एवं व्यावसायिक आयोजनों के लिए एक दिन (तिथि विशेष) के लिए जारी किया जाता है। विभाग ने बिना लायसेंस मदिरा सेवन कराने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
एफ.एल.-5 आकस्मिक लायसेंस शुल्क (एक दिन के लिए)
निजी स्थल (स्वयं का निवास)
एक दिन के लिए विदेशी मदिरा उपयोग
लायसेंस फीस: ₹500 प्रति लायसेंस
2️⃣ सार्वजनिक स्थल (मैरिज गार्डन / सामुदायिक भवन)
(जहां लॉजिंग एवं बोर्डिंग की सुविधा नहीं हो)
लायसेंस फीस: ₹5,000 प्रति लायसेंस
3️⃣ होटल / रेस्टोरेंट (लॉजिंग एवं बोर्डिंग सहित)
नियमित भोजन विक्रय केंद्र
लायसेंस फीस: ₹10,000 प्रति लायसेंस
व्यावसायिक आयोजनों के लिए एफ.एल.-5 लायसेंस फीस (वर्ष 2025-26 से प्रभावी)
ऐसे कार्यक्रम जिनमें प्रवेश या निर्धारित शुल्क लिया जाता है:
प्रतिभागियों की संख्या लायसेंस फीस
अधिकतम 500 तक ₹25,000
500 से 1,000 तक ₹50,000
1,000 से 2,000 तक ₹75,000
2,000 से 5,000 तक ₹1,00,000
5,000 से अधिक ₹2,00,000
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (एफ.एल.-5 लाइसेंस)
आवेदक https://eaabkari.mp.gov.in/ की होमपेज पर जाकर New License मेनू पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर से OTP द्वारा लॉगिन करें। Step-by-Step विवरण भरकर आवेदन करें। EAabkari Connect App के माध्यम से भी लायसेंस स्वतः जनरेट किया जा सकता है
अवैध मदिरा पर सख्ती, विशेष टीम गठित
आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश (ग्वालियर) के निर्देशानुसार अवैध उत्पादन, संग्रहण, परिवहन और विक्रय के विरुद्ध विशेष टीम गठित क्रिसमस और नववर्ष पर विशेष अभियान बिना लायसेंस होटल/रेस्टोरेंट/ढाबों द्वारा मदिरा परोसने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई
नागरिकों से अपील
आबकारी विभाग ने मदिरापान करने वाले नागरिकों से अनुरोध किया है कि बिना लायसेंस वाले परिसरों में मदिरा का सेवन न करें। केवल विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त होटल/रेस्टोरेंट/ढाबों में ही मदिरा का उपभोग करें



