अरेरा कॉलोनी में अवैध निर्माण का मामला: 14 महीने से जारी काम, कार्रवाई अब तक अधूरी

भोपाल। राजधानी के E7 अरेरा कॉलोनी, मोहिनी अदिति परिसर के पास स्थित हाउसिंग बोर्ड की एक बिल्डिंग पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। यह बिल्डिंग कथित रूप से एक वकील साहब द्वारा खरीदी गई है, जिनके द्वारा पिछले लगभग 14 महीनों से कंस्ट्रक्शन का कार्य लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर बिना किसी अनुमति के अवैध निर्माण किया गया है।

बिना परमिशन तीसरी मंजिल का निर्माण

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि वकील साहब ने नियमों को दरकिनार कर बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर निर्माण कार्य कराया है। यह निर्माण नगर निगम भोपाल से बिल्डिंग परमिशन प्राप्त किए बिना किया गया है, जो सीधे तौर पर अवैध है।

शिकायतों के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई

समिति के निवासियों ने 8 महीने पूर्व से इस मामले में बिल्डिंग परमिशन शाखा, आयुक्त नगर निगम भोपाल और भोपाल महापौर को लिखित शिकायत दी थी। इसके बावजूद अब तक न तो अवैध निर्माण पर रोक लगाई गई और न ही किसी तरह की कार्यवाही की गई है।

दबंगई से परेशान निवासी

स्थानीय लोगों का कहना है कि वकील साहब की दबंगई के चलते प्रशासन मौन है। अवैध निर्माण के कारण कॉलोनी में पार्किंग, सुरक्षा और अन्य बुनियादी समस्याएँ बढ़ रही हैं। लोगों ने नगर निगम भोपाल और वार्ड क्रमांक 48 के पार्षद से मांग की है कि तुरंत जांच कर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाए।

यह मामला राजधानी में बढ़ते अवैध निर्माण और लापरवाह प्रशासनिक रवैये को उजागर करता है। यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह कॉलोनी में रहने वालों के लिए गंभीर समस्या का कारण बन सकता है।

Exit mobile version