पेंशनरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सरकार को छह माह में एरियर भुगतान का आदेश, अरुण वर्मा ने कहा तत्काल करें पालन

भोपाल। मध्यप्रदेश के लाखों पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहतभरी खबर सामने आई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की रिव्यू याचिका को खारिज करते हुए अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार छह माह के भीतर पेंशनरों को छठवें वेतनमान के 32 माह के एरियर का भुगतान 6% ब्याज सहित करे। यह फैसला प्रदेश के साढ़े तीन लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए आर्थिक संबल साबित होगा, जो लंबे समय से अपने एरियर भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे थे।

निगम मंडल सहकारी संस्थाओं के वरिष्ठ कर्मचारी नेता और सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के महासचिव अरुण वर्मा ने इस फैसले का हार्दिक स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने न्यायसंगत निर्णय देकर पेंशनर्स के हक की रक्षा की है। अब सरकार को चाहिए कि वह आदेश का सम्मान करते हुए तुरंत एरियर का भुगतान सुनिश्चित करे।वर्ष 2016 में पेंशनर्स एसोसिएशन संगठन ने यह याचिका दायर की थी कि कर्मचारियों को तो छठवें वेतनमान का लाभ मिला, लेकिन पेंशनर्स को उसका भुगतान नहीं किया गया। इस पर 2 मार्च 2020 को हाईकोर्ट ने राज्य शासन के वित्त विभाग को आदेश दिया था कि छह माह के भीतर पेंशनरों को बकाया राशि 6% ब्याज सहित दी जाए।

हालांकि राज्य सरकार ने इस आदेश पर रिव्यू पिटीशन दायर कर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने 31 अक्टूबर 2025 को खारिज कर दिया। इस निर्णय के बाद अब सभी पात्र पेंशनरों को बकाया राशि मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह फैसला नए साल से पहले न्याय और राहत दोनों का संदेश लेकर आया है।

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