रेलवे ट्रैक पर अवैध प्रवेश पर RPF की बड़ी कार्रवाई : तीन माह में 646 प्रकरण दर्ज, 2.57 लाख रुपए जुर्माना वसूला

भोपाल। यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे के सुचारू परिचालन को ध्यान में रखते हुए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने ट्रैकों पर अवैध प्रवेश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। डीआरएम श्री पंकज त्यागी के मार्गदर्शन और सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया के नेतृत्व में यह अभियान निरंतर जारी है। रेल प्रशासन ने बताया कि रेलवे ट्रैक या यार्ड पर बिना अनुमति प्रवेश न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह व्यक्ति की जान के लिए गंभीर खतरा भी बन सकता है। रेलवे अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत ट्रैक पर अवैध प्रवेश करने पर छह माह तक की सजा या एक हजार रुपये तक का जुर्माना, अथवा दोनों हो सकते हैं।

भोपाल मंडल में अगस्त से अक्टूबर 2025 तक आरपीएफ ने अभियान चलाकर कुल 646 प्रकरण दर्ज किए और न्यायालय के माध्यम से 2,57,205 रुपए का जुर्माना वसूला। यह कार्रवाई रेलवे ट्रैकों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। रेल प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि रेलवे ट्रैकों और यार्डों से पूरी तरह दूर रहें। केवल निर्धारित फुटओवर ब्रिज या पैदल क्रॉसिंग का उपयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अवैध प्रवेश की सूचना तुरंत RPF/GRP को दें।

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