
सिंगल यूज प्लास्टिक और डस्टबिन न रखने पर निगम का सख्त रुख, आयुक्त संस्कृति जैन ने दिए निर्देश
भोपाल। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए भोपाल नगर निगम लगातार प्रभावी कदम उठा रहा है। इसी क्रम में निगम ने वार्ड क्र. 38, एकतापुरी क्षेत्र में स्थित एक वाईन शॉप संचालक पर खुले मैदान में गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के आरोप में 10,000 रुपए का स्पॉट फाइन (जुर्माना) वसूला है। जोन क्रमांक 09 के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के दौरान पाया कि संचालक द्वारा खुले में प्लास्टिक गिलास, पानी के पाउच और अन्य कचरा फेंका जा रहा था। साथ ही दुकान पर नियमित डस्टबिन की व्यवस्था नहीं थी।
नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देशानुसार, स्वच्छता के मानकों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। निगम अधिकारियों ने संचालक को चेतावनी दी कि यदि भविष्य में दोबारा ऐसी लापरवाही पाई गई, तो अधिक भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थलों को गंदा न करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें, और स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहयोग दें।



