भोपाल: बारों के संचालन के समय को लेकर सख्त निर्देश, समय सीमा का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
भोपाल। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी मिली है कि होटल और रेस्टोरेंट बार निर्धारित समय सीमा के बाद भी संचालित हो रहे हैं। इस पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बार संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
संदर्भित राजपत्र-1 की कंडिका-31.2 और संदर्भित पत्र-2 की कंडिका-16 के अनुसार, प्रत्येक श्रेणी के बार लाइसेंस के तहत विदेशी मदिरा की बिक्री का समय प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक और उपभोग का समय रात्रि 12:00 बजे तक निर्धारित है।
यदि निर्धारित समय के बाद भी बार का संचालन जारी पाया गया, तो इसे गंभीर अनियमितता माना जाएगा। संदर्भित पत्र-2 की कंडिका-20.3 के अनुसार, इस उल्लंघन के कारण ऐसे बारों का वर्ष 2025-26 के लिए लाइसेंस नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
बार संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके होटल/रेस्टोरेंट बार में ग्राहकों को केवल निर्धारित अवधि के भीतर ही मदिरा की बिक्री और उपभोग की अनुमति दी जाए। यदि समय सीमा के बाद ग्राहकों को मदिरा का विक्रय या उपभोग करते हुए पाया गया, तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित बार की अनुज्ञप्ति को निलंबित या निरस्त किया जाएगा, और इसके लिए बार संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे।