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भोपाल: अपराध नियंत्रण के लिए 9 आदतन अपराधियों पर जिला बदर की कार्रवाई

भोपाल। शहर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भोपाल पुलिस द्वारा अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में, पुलिस आयुक्त भोपाल ने 9 आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर के आदेश पारित किए हैं।

यह कार्रवाई उन अपराधियों पर की गई है, जिनके खिलाफ हत्या, बलात्कार, मारपीट, चोरी, छेड़छाड़, अवैध शराब विक्रय और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। इन अपराधियों के कृत्यों से शहर की शांति और आम जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ रही थी। इस आदेश से शहर में अपराध पर नियंत्रण और आमजनों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

भोपाल पुलिस का विशेष अभियान

भोपाल पुलिस ने समय-समय पर शहर में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाए हैं और प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। जिला बदर आदेश इसी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अपराधियों के खौफ को खत्म करना और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

जिला बदर किए गए अपराधियों की सूची

1. युसुफ उर्फ रसीद: पिता चुन्नू खां, उम्र 45, निवासी आरिफ नगर, थाना गौतम नगर।


2. सुमित यादव: पिता हरिदेव यादव, उम्र 25, निवासी ग्वाल मोहल्ला, थाना अरेरा हिल्स।


3. शाहरूख उर्फ बच्चा: पिता मोहम्मद साजिद, उम्र 25, निवासी संजय नगर, थाना शाहजहांनाबाद।


4. जीत निसोदे: पिता मंजीत निसोदे, उम्र 22, निवासी इंद्रा नगर, थाना शाहपुरा।


5. गोकुल कुचबंदिया: पिता सरवन कुचबंदिया, उम्र 23, निवासी इतवारा, थाना तलैया।


6. दीपक सूर्यवंशी: पिता मुन्नालाल सूर्यवंशी, उम्र 20, निवासी गीता नगर, थाना छोलामंदिर।


7. आकाश विश्वकर्मा: पिता जगदीश विश्वकर्मा, उम्र 23, निवासी ग्रीन पार्क पुलिया, थाना टीलाजमालपुरा।


8. अजय कुशवाहा: पिता विनोद कुशवाहा, उम्र 23, निवासी गरीब नगर, थाना कोलार रोड।


9. अभिषेक उर्फ लक्की कुशवाह: पिता कमल सिंह, उम्र 22, निवासी शिव नगर करोंद, थाना निशातपुरा।



पुलिस आयुक्त का बयान

भोपाल के पुलिस आयुक्त ने कहा, “अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। जिला बदर की यह कार्रवाई शहर को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

कार्रवाई का प्रभाव

इस सख्त कदम से न केवल शहर में अपराध दर में कमी आएगी, बल्कि आम नागरिकों के बीच सुरक्षा की भावना भी मजबूत होगी। जिला बदर किए गए अपराधियों को शहर की सीमा से बाहर रहने का आदेश है, जिसका उल्लंघन करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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