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भोपाल ब्रेकिंग: रैली-जुलूस और प्रवचन के लिए अनिवार्य होगा सीसीटीवी, लोक सुरक्षा कानून की तैयारी

भोपाल। मध्यप्रदेश में जल्द ही लोक सुरक्षा कानून लागू होने जा रहा है। गृह विभाग ने इस कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों, शादी समारोहों और रैली-जुलूस जैसे आयोजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। कानून का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना और किसी भी अप्रिय घटना पर नजर रखना है।

कानून की प्रमुख बातें:

1. सीसीटीवी लगाना होगा अनिवार्य:

जहां 100 से 1000 या उससे अधिक लोगों का जमावड़ा होगा, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।

शादी समारोह चाहे मैरिज गार्डन में हो या किसी निजी स्थान पर, वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी होगी।



2. वीडियो फुटेज की सुरक्षा:

आयोजकों को रिकॉर्डिंग का फुटेज कम से कम दो महीने तक संभालकर रखना होगा।



3. खर्च वहन का नियम:

सीसीटीवी कैमरे लगाने और वीडियो रिकॉर्डिंग का खर्च आयोजक या संबंधित प्रतिष्ठान को वहन करना होगा।



4. जुर्माने का प्रावधान:

यदि आयोजक नियमों का पालन नहीं करते, तो उन्हें जुर्माना भरना होगा।




क्या है उद्देश्य?
गृह विभाग के अनुसार, इस कानून का मकसद सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बड़े आयोजनों में अक्सर अप्रिय घटनाएं या अपराध होने का खतरा बना रहता है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करना आसान होगा, जिससे कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

ड्राफ्ट पर काम जारी
गृह विभाग द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार, यह कानून जल्द ही विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसे लागू होने के बाद आयोजकों और प्रतिष्ठानों को नई व्यवस्थाओं के तहत अपने कार्यक्रम आयोजित करने होंगे।

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