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भोपाल मंडल में नवंबर में चेन पुलिंग के 573 मामले, ₹1.03 लाख का जुर्माना वसूला; रेलवे ने शुरू किया सघन अभियान

भोपाल |  डीआरएम श्री पंकज त्यागी के निर्देशन में भोपाल रेल मंडल ने ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग की बढ़ती घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की है। नवंबर 2025 के दौरान रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने विभिन्न ट्रेनों में गलत तरीके से चेन खींचने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। चेन पुलिंग न केवल ट्रेन संचालन में अनावश्यक देरी का कारण बनती है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की समयपालनता पर सीधे प्रभाव डालती है।

नवंबर में 573 मामले दर्ज, ₹1,03,425 का जुर्माना वसूला

भोपाल मंडल में रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत नवंबर माह में कुल 573 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई। न्यायालय के माध्यम से इन मामलों में ₹1,03,425 का जुर्माना वसूला गया। धारा 141 के अनुसार बिना उचित कारण चेन खींचना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें एक वर्ष तक कारावास, ₹1,000 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि मंडल प्रशासन चेन पुलिंग जैसे गंभीर दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

रेलवे चला रहा सघन चेकिंग अभियान

मंडल के वाणिज्य विभाग और RPF द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि बिना जरूरत चेन खींचने पर रोक लगाई जा सके। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चेन पुलिंग से ट्रेन की समयपालनता प्रभावित होती है, अन्य यात्रियों को असुविधा होती है, रेलवे को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
इसी वजह से इस तरह की गतिविधियों पर निगरानी और कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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