
भोपाल की विशेष पोक्सो अदालत ने बलात्कार के मामले में सुनाया ऐतिहासिक निर्णय
भोपाल। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के जघन्य अपराध में भोपाल की विशेष पोक्सो अदालत ने आरोपी सौतेले पिता को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की कठोर सजा सुनाई है। यह फैसला माननीय विशेष न्यायाधीश (POCSO Act) श्रीमती नीलम मिश्रा द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2025 को सुनाया गया। न्यायालय ने आरोपी को धारा 376(2)(एन) एवं 376(2)(एफ) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध पाया।
20-20 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय ने आरोपी सौतेले पिता को दोनों धाराओं में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक धारा में 1000 रुपए का अर्थदंड (कुल 2000 रुपए) से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती लक्ष्मी कसाब एवं श्री अनिल कुमार पटेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण
प्रकरण के अनुसार, दिनांक 07 अप्रैल 2023 को पीड़िता अपनी माता के साथ पुलिस थाना कमला नगर, भोपाल पहुंची और आपबीती दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी सौतेला पिता उसे अपने पास सुलाता था और पिछले लगभग तीन महीनों से उसके साथ लगातार जबरन दुष्कर्म कर रहा था।
पीड़िता के अनुसार, आरोपी उसे कपड़े उतारकर जबरदस्ती शारीरिक शोषण करता था, जिससे उसे अत्यधिक पीड़ा होती थी और कई बार खून तक निकल आता था। दर्द के कारण वह चिल्लाती थी, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आता था। आरोपी उसे घर से बाहर निकलने भी नहीं देता था।
आत्महत्या का प्रयास बना खुलासे की वजह
पीड़िता ने बताया कि लगातार हो रहे अत्याचार और मानसिक पीड़ा से तंग आकर उसने एक दिन अपने हाथ ब्लेड से काट लिए। इसके बाद उसने साहस जुटाकर अपनी मां को पूरी घटना बताई और थाने में शिकायत दर्ज कराई।
अंतिम घटना के बाद दर्ज हुई रिपोर्ट
पीड़िता ने बताया कि घटना से एक रात पहले करीब रात 11 बजे, जब वह घर में सो रही थी, आरोपी ने जबरन उठाकर अपने पूरे कपड़े उतारकर उसके साथ दुबारा दुष्कर्म किया। पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह आरोपी के साथ अब नहीं रहना चाहती।
साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय का सख्त रुख
पुलिस जांच, चिकित्सकीय परीक्षण, पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई। यह फैसला नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में शून्य सहनशीलता का स्पष्ट संदेश देता है।



