71,930 बीएलओ संभाल रहे जिम्मेदारी, फॉर्म-6 के जरिए कर सकते हैं आवेदन
भोपाल, 15 अक्टूबर . मध्यप्रदेश में कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे, इसके लिए प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशन में नए एवं वंचित मतदाताओं को सूची में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभियान के तहत प्रदेश के 55 जिला निर्वाचन अधिकारी, 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 532 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 71,930 बूथ लेवल अधिकारी सक्रिय हैं।
मतदाता सूची के लिए अलग-अलग फॉर्म
नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 निर्धारित है। वहीं, पता बदलने, प्रविष्टियों में सुधार, मतदाता पहचान पत्र बदलवाने और दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नित होने के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है।
मतदाता सूची से संबंधित शिकायतों और आवेदन में सहायता के लिए नागरिक जिला निर्वाचन अधिकारी या संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में बने हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
