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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को उम्रकैद

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा, पीड़िता को 4 लाख रुपए प्रतिकर देने के भी आदेश

भोपाल। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़िता को 4 लाख रुपए प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है। यह फैसला 30 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायाधीश नीलम मिश्रा की अदालत ने सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पटेल के अनुसार, आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(1) के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा 5एल/6 और 5एम/6 के तहत आजीवन कारावास तथा दोनों धाराओं में एक-एक हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया है।

दो बार किया था दुष्कर्म

अभियोजन के अनुसार, घटना बिलखिरिया थाना क्षेत्र की है। पीड़िता ने 26 जुलाई 2024 को अपनी मां और मौसी के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उसके पिता की चार साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी मां आरोपी के साथ रहने लगी थी।

पीड़िता के मुताबिक, करीब 20 दिन पहले मां और आरोपी की मां अस्पताल गई थीं। उस समय घर में अकेली होने पर आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद 21 जुलाई 2024 को मां के मजदूरी पर जाने के दौरान आरोपी ने दोबारा वारदात की। पीड़िता ने घर लौटने पर मां को घटना की जानकारी दी। बारिश के कारण परिवार तत्काल थाने नहीं पहुंच सका और 26 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई।

बिलखिरिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पटेल और लक्ष्मी कसाव ने पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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