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गंदगी फैलाने पर चिकन-मटन दुकानदारों पर कार्रवाई, 11 हजार रुपये का स्पॉट फाइन

7 प्रकरणों में नगर निगम ने की कार्रवाई, बिना लाइसेंस दुकान संचालित करने पर भी जुर्माना

भोपाल, 30 अगस्त 2026। शहर में साफ-सफाई व्यवस्था बनाए रखने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। नियमों का उल्लंघन करने, गंदगी फैलाने और बिना लाइसेंस व्यवसाय संचालित करने वालों के खिलाफ निगम अमले द्वारा स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को निगम ने 7 प्रकरणों में कुल 11 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया।

नगर निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के निर्देश पर जोन क्रमांक 16 के अमले ने वार्ड क्रमांक 67 स्थित अयोध्या बायपास चौराहे पर चिकन-मटन की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानों के लाइसेंस सहित साफ-सफाई व्यवस्था की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान दुकानों के आसपास गंदगी पाए जाने पर 6 चिकन-मटन व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। निगम अमले ने प्रत्येक प्रकरण में जुर्माना लगाते हुए कुल 6 हजार रुपये का स्पॉट फाइन वसूल किया।

इसी तरह इंद्रपुरी सी-सेक्टर में भी निगम अमले ने कार्रवाई की। यहां बिना लाइसेंस दुकान संचालित करने और आसपास गंदगी फैलाने पर दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।

इस तरह नगर निगम द्वारा रविवार को कुल 7 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 11 हजार रुपये की राशि स्पॉट फाइन और जुर्माने के रूप में वसूल की गई।

नगर निगम प्रशासन ने दुकानदारों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों के आसपास साफ-सफाई रखें, उत्पन्न होने वाले कचरे का उचित तरीके से प्रबंधन करें और व्यवसाय के लिए आवश्यक लाइसेंस सहित सभी नियमों का पालन करें। निगम ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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