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आईटी नियम 2021 में संशोधन: अब डीपफेक और फेक कंटेंट पर सख्ती

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आईटी नियम 2021 (IT Rules 2021) में अहम संशोधन अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी और जवाबदेही को और सख्त किया गया है।संशोधन के अनुसार अब केवल संयुक्त सचिव (Joint Secretary) या डीआईजी (Deputy Inspector General) स्तर के अधिकारी ही किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गैरकानूनी या आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दे सकेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सामग्री हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी और उच्च-स्तरीय निगरानी में हो।

डीपफेक और एआई जनरेटेड सामग्री पर नियंत्रण

नए नियमों के तहत, जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं, उन्हें अब एआई द्वारा निर्मित (AI-generated) या डीपफेक (Deepfake) सामग्री को स्पष्ट रूप से लेबल करना होगा और उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करनी होगी। यह कदम इंटरनेट पर झूठी सूचनाओं और भ्रामक वीडियो के प्रसार को रोकने में मदद करेगा।

डिजिटल सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, इस संशोधन का उद्देश्य ऑनलाइन स्पेस को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाना है। सरकार का कहना है कि इंटरनेट की स्वतंत्रता बनी रहेगी, लेकिन उसके दुरुपयोग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग, फेक न्यूज, और राजनीतिक प्रचार में भ्रामक सामग्रियों पर रोक लगाने में मदद करेगा। यह संशोधन डिजिटल युग में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन कायम करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

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