
प्रयागराज । ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे रोकने मुस्लिम पक्ष द्वारा लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं अब एएसआई सर्वे प्रभावी हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से एएसआई सर्वे के खिलाफ दाखिल मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए वाराणसी जिला अदालत के एएसआई सर्वे के आदेश को प्रभावी कर दिया। गौरतलब है कि 27 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। मुस्लिम पक्ष मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के एएसआई सर्वे के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए वाराणसी जिला अदालत के फैसले को प्रभावी कर दिया है। उन्होंने कहा कि एएसआई की तरफ से हलफनामा दाखिल किया है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि एएसआई के हलफनामे पर शंका व्यक्त करने का कोई आधार नहीं है।
वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि एएसआई सर्वे आज ही शुरू हो सकता है। एएसआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि अगर खुदाई की जरुरत हुई तो कोर्ट से अनुमति ली जाएगी। गौरतलब है कि 21 जुलाई को वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। जिसके बाद मसाजिद अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए रोक की मांग की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मसाजिद अंजुमन इंतजामिया कमेटी को हाईकोर्ट में अपील के लिए मोहलत देते हुए एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद हाईकोर्ट में तीन दिन तक बहस हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था।