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मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति 2025 जारी की: शराब बिक्री में बड़े बदलाव

भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति 2025 की घोषणा की है, जिसमें शराब की बिक्री और वितरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं।

POS मशीन के बिना नहीं बिकेगी शराब

नई नीति के तहत, राज्य में अब बिना POS (पॉइंट ऑफ़ सेल) मशीन के शराब की बिक्री प्रतिबंधित होगी। सभी शराब दुकानों में POS मशीन का उपयोग अनिवार्य किया गया है, जिससे बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और काले धन पर रोक लगेगी। बिना POS मशीन के शराब बेचने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, और बार-बार उल्लंघन करने पर यह राशि बढ़ाई जा सकती है।

धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी और अन्य स्थानों पर दुकानें स्थानांतरित

राज्य के 19 धार्मिक शहरों और एक ग्राम पंचायत में 1 अप्रैल 2025 से शराब की दुकानें बंद की जाएंगी। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के बार और वाइन आउटलेट के लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे, और न ही उनके संचालन की अनुमति होगी। बंद की गई दुकानों को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

राजस्व की भरपाई के लिए शराब होगी महंगी

धार्मिक क्षेत्रों में दुकानों के बंद होने से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए, संबंधित जिलों की शेष शराब दुकानों की कीमतों में 25% तक की वृद्धि की जाएगी। इससे राज्य की आय में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा।

रेस्टोरेंट और बार में अतिरिक्त शुल्क पर स्थान विस्तार

नई नीति के अनुसार, रेस्टोरेंट और बार में खुले क्षेत्र (ओपन एरिया) में शराब परोसने के लिए अतिरिक्त शुल्क देकर स्थान का विस्तार किया जा सकेगा। इसके लिए न्यूनतम 1,000 वर्ग फीट का क्षेत्रफल और एयर कंडीशनिंग की सुविधा आवश्यक होगी।

ई-गारंटी के माध्यम से साइबर ट्रेजरी में चालान जमा

सरकार ने ई-बैंक गारंटी को भी अनिवार्य किया है, जिसके तहत ठेकेदारों को प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यह गारंटी केवल साइबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा ई-चालान या स्वीकृत बैंकों की ई-गारंटी के रूप में स्वीकार की जाएगी।

शराब दुकानों की संख्या में वृद्धि

पिछले 20 वर्षों में, मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या में 37% की वृद्धि हुई है, जो राज्य में शराब की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

नई आबकारी नीति 2025 का उद्देश्य राज्य में शराब की बिक्री को अधिक पारदर्शी बनाना, धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना और राजस्व में वृद्धि करना है।

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